सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी, हाईकोर्ट की कार्यवाही हुई स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में फिलहाल राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रखते हुए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है।

विवादित बयान बना विवाद की जड़

मंत्री विजय शाह ने मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्हें आतंकियों की बहन बताया था, जिसके बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और एफआईआर दर्ज की गई।

कोर्ट ने हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह मामला उसके समक्ष लंबित है, तब तक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही स्थगित रहेगी। अदालत ने हाईकोर्ट की कार्रवाई को स्थगित करते हुए जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के लिए यह रोक बढ़ा दी है।

SIT जांच में जुटी, अभी शुरुआती चरण में है जांच

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई गई है, जो 21 मई से इस मामले की पड़ताल कर रही है।

साक्ष्य जुटाए जा रहे, गवाहों के बयान लिए गए

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि जांच दल ने बड़ी मात्रा में दस्तावेजों को एकत्र किया है और कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि, जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

सुनवाई कर रही है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दत्ता की बेंच

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ—जस्टिस जे जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता—द्वारा की जा रही है, जिन्होंने मंत्री को तत्काल गिरफ्तारी से राहत देने के साथ ही SIT जांच को प्रोत्साहित किया है।