इंदौर : जिले की महू तहसील की नगर परिषद मानपुर के पूर्व अध्यक्ष रवि यादव पर मानपुर के ही निवासी पूर्व भाजपा पार्षद ,भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जानकीलाल बिरथरे के सुपुत्र प्रकाश बिरथरे द्वारा दिनाक 1-5-25 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को शिकायत आवेदन दिया गया कि रवि यादव द्वारा उन्हें दिनाक 6-4-25 को मोबाइल लगा कर जान से मारने की धमकी और गालियाँ दी ,लगभग लगातार दो बार ,मोबाइल पर जिसकी शिकायत आवेदन के साथ मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी दी गई।
उक्त आधार पर थाना मानपुर द्वारा आवेदन की जाँच व अन्य गवाहों के कथन एवं रिकॉर्डिंग के आधार पर रवि यादव के ख़िलाफ़ धारा 351(3) जान से मारने व गालीया देने संबंधी धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई ,जिसमें की न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
पूर्व भी दर्ज एफ आई आर में फ़रार चल रहा है आरोपी यादव………
वहीं रवि यादव व उसके साथियों पर मानपुर थाना में कुछ दिन पूर्व ही एक वृद्ध के घर हथियारों के साथ उसे भी मारने व डराने की घटना पर वृद्ध यादवसिंह चौहान के घर पर लगे सी सी टीवी कैमरे के फ़ुटेज के आधार पर थाना मानपुर में ही धारा 296 ,351(2) ,3(5) ,191(2) ,191(3) में एफ आई आर दर्ज की गई थी ,जिसमें आरोपी रवि यादव फ़रार चल रहा है।
इसके साथ पूर्व में भी चर्चित नगर परिषद के प्रधानमंत्री आवास घोटाले में थाना मानपुर ही दर्ज धारा 420,406 की एफ आई आर में तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष रवि यादव की भूमिका संदिग्ध है जबकि आवास घोटाले में ही अन्य आरोपी उच्च न्यायालय से अग्रिम ज़मानत पर है। परंतु इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी पर पुलिस द्वारा कोई कठोर कारवाई या अब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाना स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाता है ।