देवेंद्र फडणवीस : मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ शुरुआती तौर पर मामला बनता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बताया गया है कि आरोपी पुणे जिले का रहने वाला है।
भाजपा नेता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज
साइबर पुलिस ने भाजपा नेता योजना थोकले की शिकायत पर संतोष दारेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर धर्म, जाति और अन्य सामाजिक आधारों पर लोगों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने का आरोप है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जज ने खारिज की याचिका, नहीं मिली राहत
इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत काले ने शनिवार को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का आदेश सोमवार को मिला, जिसमें कहा गया है कि जांच अभी चल रही है। आरोपी ने दलील दी थी कि उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी।
अदालत ने स्वीकार की अभियोजन पक्ष की दलील
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि संतोष दारेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की अभियोजन पक्ष की दलील शुरुआती तौर पर सही है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ शुरुआती सबूत, मामले की गंभीरता और सजा को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत देने की कोई वजह नहीं बनती।