धामी सरकार का आदेश: यात्रा मार्ग की खाद्य दुकानों को दिखाना होगा पहचान पत्र

धामी सरकार : उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित खाना देने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अब यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों को अपना नाम, पहचान पत्र और लाइसेंस दुकान में साफ-साफ लगाना होगा। अगर कोई दुकानदार नियम नहीं मानेगा तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। स्वास्थ्य सचिव और एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में मिलावट रोकने के लिए अभियान चलाने और सभी खाद्य विक्रेताओं को इन नियमों का पालन करने को कहा है।

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, दो लाख तक का जुर्माना

कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार ने साफ और सुरक्षित खाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। यात्रा मार्ग की हर खाने-पीने की दुकान पर लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र लगाना जरूरी होगा। ठेले और छोटे दुकानदारों को भी अपनी पहचान और पंजीकरण का प्रमाण दिखाना होगा। अगर कोई दुकानदार या भंडारा संचालक तय नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी और दो लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। स्वास्थ्य सचिव और एफडीए आयुक्त ने साफ कहा है कि किसी भी दुकान, पंडाल या भंडारे में मिलावटी या खराब खाना परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जागरूकता बढ़ेगी, खराब खाने की शिकायत पर तुरंत कदम

अगर कोई दुकानदार या भंडारा संचालक तय नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी और दो लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। स्वास्थ्य सचिव और एफडीए आयुक्त ने साफ कहा है कि किसी भी दुकान, पंडाल या भंडारे में मिलावटी या खराब खाना परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।