Bhopal Pataudi’s Property : बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा लगा है। दरअसल, भोपाल में सैफ अली खान की मौजूदा पटौदी खानदान की प्रॉपर्टी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति करार दे दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने एक्टर की लगभग 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़े इस केस की शुरुआत से जांच करने के आदेश भी दिये है।
साथ ही ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया गया है कि एक साल के अंदर इस मामले की पूरी कार्यवाही की जाए। वहीं ट्रायल कोर्ट 25 साल पुराने फैसले को रिजेक्ट करते हुए इस मामले की सुनवाई फिर से किए जाने के आदेश दिये है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि वर्ष 2000 फैसले के मुताबिक भोपाल में पटौदी खानदान की ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान को दी गई थी। साजिदा सुल्तान नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली बीवी की बेटी थी और सैफ अली खान की दादी थी। नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम नवाब थे।
आपको बता दें कि साजिदा सुल्तान की शादी सैफ अली खान के दादा नवाब इख्तियार अली खान से हुई थी। लेकिन साल 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान के वारिस मुसलिम पर्सनल लॉ(शरीयत) एक्ट 1937 के अनुसार इन निजी संपत्तियों का बंटवारा चाहते थे, जो कि तात्कालीन नवाब की मृत्यु के समय लागू था। ऐसे में उन्होंने साल 1999 में ट्रायल कोर्ट ने साजिदा के हक में फैसला किया था।
आपको बतादें कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकार को भारत-पाक बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए लोगो की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का हक देता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक्टर सैफ अली खान की भोपाल में मौजूद कई प्रॉपर्टी अब सरकार के अधीन हो गई है। इनमें एक्टर के बचपर का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम और हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा प्रॉपर्टी भी शामिल है।