वाहन मालिकों को राहत की सांस! 1 नवंबर से पुराने वाहनों को लेकर होगा बड़ा बदलाव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति रोकने की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया और अब यह योजना आगामी 1 नवंबर 2025 से लागू की जाएगी, जब इसे दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतम बुद्ध नगर में एक साथ लागू किया जाएगा।

1 जुलाई से शुरू हुई थी ईंधन बंदी, विरोध के चलते योजना को मिली राहत

दिल्ली में 1 जुलाई 2024 से जिन वाहनों की अधिकतम वैध उम्र पूरी हो चुकी थी, उन पर ईंधन आपूर्ति बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही, यदि ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए पाए जाते थे तो 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा था। इस फैसले से आम लोगों में भारी असंतोष देखने को मिला। कई वाहन मालिकों ने इस योजना को तर्कहीन और अचानक बताया, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही थी।

दिल्ली सरकार ने उठाई थी योजना पर पुनर्विचार की मांग

इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस योजना को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए और इसे दिल्ली के साथ अन्य एनसीआर शहरों में एक साथ लागू किया जाए। मंत्री का तर्क था कि मौजूदा प्रणाली में तकनीकी खामियां हैं और इसे लागू करना फिलहाल व्यावहारिक और न्यायसंगत नहीं है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी जताई थी आपत्ति

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में कहा था कि दिल्ली अभी इस तरह के बैन के लिए तैयार नहीं है और इससे मध्यम वर्ग पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। उपराज्यपाल ने सुझाव दिया था कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए और कोर्ट को इस फैसले के प्रभावों की जानकारी देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की देशभर में समान नियम की मांग

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करेगी कि ओवरएज वाहनों के लिए पूरे देश में एक समान नीति लागू की जाए। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब 10 साल पुराना डीजल वाहन किसी अन्य राज्य में वैध और चालू माना जा सकता है, तो वही वाहन दिल्ली में क्यों प्रतिबंधित हो?

अब नवंबर 2025 से होगी नीति की समान रूप से शुरुआत

CAQM ने सभी पक्षों की चिंताओं को सुनते हुए अंततः निर्णय लिया कि यह योजना अब 1 नवंबर 2025 से लागू होगी, और वह भी दिल्ली के साथ अन्य 5 प्रमुख एनसीआर शहरों में एक साथ। इस कदम से न केवल दिल्ली के लोगों को राहत मिली है, बल्कि इस नीति को एकसमान और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।