राजा रघुवंशी मर्डर केस में दो को जमानत- फ्लैट मालिक और सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका केवल शरण देने तक

राजा रघुवंशी मर्डर केस में दो लोगो  को जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने माना है कि फ्लैट मालिक और सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका केवल शरण देने तक ही है।  दरअसल राजा की सोहरा (शिलॉन्ग) में हत्या के बाद सोनम इंदौर में जिस फ्लैट में रुकी थी वह लोकेंद्र का था। और बलबीर इस बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड था। सोनम यहां 30 मई से 7 जून 2025 तक छिपी रही थी

शिलांग पुलिस ने जब आरोपी सोनम से वह कहां रूकी थी इस बारे में पुछा गया था तो उसने इंदौर के फ्लैट का जिक्र किया किया था। जिसके बाद  शरण देने वाले लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर शिलांग पुलिस

ग्वालियर का रहने वाला लोकेन्द्र सिंह तोमर उस फ्लैट का मालिक है, जहां सोनम वारदात के बाद इंदौर में रुकी थी. ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने फरार चल रहे आरोपी लोकेंद्र को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार के बाद आरोपी को ग्वालियर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर महिला जज अर्पित त्रिपाठी की कोर्ट ने मेघालय पुलिस को लोकेंद्र को तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी थी उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ करके पिस्टल और पांच लाख रुपए सहित गहने बरामद किए थे। जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल में रखा था जहां से कोर्ट ने दो लोगों को  जमानत दे दी। कोर्ट ने माना है कि फ्लैट मालिक और सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका केवल शरण देने तक ही है।  इसके साथ ही बिल्डिंग के चौकीदार बलबीर को भी जमानत दे दी गई है। जिसने फ्लैट मालिक के कहने पर फ्लैट से बैग निकाल कर अन्य जगह तक पहुंचाया था।

लोकेंद्र सिंह तोमर ने महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने और छिपाया था जिसे पुलिस ने पुछताछ में बरामद किया था. उसके फ्लैट में ही उस ब्लैक बैग को जला दिया गया था, जिसमें जरूरी दस्तावेज नष्ट हो गए।