कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया माफीनामा, 15 अगस्त के बाद होगी अगली सुनवाई

हाल ही में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई है। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अगले आदेश तक मालवीय को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए है। बता दें कि विवादित कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की जमानत पर अगली सुनवाई अब 15 अगस्त के बाद होगी। फिल्हाल इसकी तारीख तय नहीं की गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की डबल बेंच ने हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया था और कार्टूनिस्ट को माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया था।

हेमंत मालवीय एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बहरहाल, आज सुनवाई के दौरान मालवीय की एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट के समक्ष उनका माफीनामा पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि – व्यक्ति किसी चीज के बारे में आलोचनात्मक राय रख सकता है, यह कोई अपराध नहीं है।

वहीं इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने कहा कि – जिस तरह से कार्टूनिस्ट मालवीय ने व्यंग्यात्मक चित्र बनाए, वह साफ तौर पर एक अपराध है। वह किसी भी तरह से रियायत के हकदार नहीं है।

आपको बता दें कि कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और भगवान शिव पर आपत्तिजनक और अनुचित टिप्पणी के साथ कार्टून, फोटो और वीडियो पोस्ट किए थे।

पिछले कुछ दिनों पहले ही कार्टूनिस्ट मालवीय के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि – ये एक व्यंग्यात्मक चित्रण था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनमानी गिरफ्तारियों के खिलाफ दिए गए दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है।

वहीं सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह का कार्टून, जिसमें प्रधानमंत्री और आरएसएस को अपमानजनक और अशोभनीय तरीके से दर्शाया गया है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।