सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति, पुरानी योजना खत्म, UPS को मिली मंजूरी, राजपत्र में हुआ प्रकाशन

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पेंशन प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए “एकीकृत पेंशन योजना (UPS)” को लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई योजना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई है। राज्य शासन द्वारा इस फैसले को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह व्यवस्था अब विधिवत रूप से मान्य होगी।

1 अगस्त 2025 से लागू होगी नई व्यवस्था

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में लाई जाएगी। इस तिथि के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा में सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त होने वाले नए सरकारी कर्मचारियों को दो विकल्प दिए जाएंगे – NPS (नवीन पेंशन योजना) या UPS (एकीकृत पेंशन योजना)। इसका अर्थ यह है कि अब नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को OPS का विकल्प नहीं मिलेगा।

केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर UPS को अपनाया गया

राज्य सरकार द्वारा जो UPS योजना अंगीकृत की गई है, वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक FX-1/3/2024-PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने उसी अधिसूचना के अनुसार UPS को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी है। यह केंद्र और राज्य के बीच पेंशन नीतियों में समन्वय की दिशा में एक अहम कदम है।

पेंशन व भविष्य निधि संचालन अब निदेशालय के अधीन

UPS योजना के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी सेवकों का लेखा संधारण (account maintenance) और पेंशन से संबंधित समस्त कार्य अब पेंशन और भविष्य निधि निदेशालय के नियंत्रण में रहेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और केंद्रीकृत नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को समय पर पेंशन संबंधी लाभ मिल सकें।

प्रक्रिया और विनियमन के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी होंगे

राजपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि UPS योजना के संचालन, लेखा संधारण, और विनियमन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं पृथक से जारी की जाएंगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि योजना लागू करने से पहले सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को स्पष्ट कर लिया जाए, ताकि कोई भ्रम या तकनीकी बाधा न उत्पन्न हो।