भोपाल, जबलपुर और कटनी में कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर ही खरीदी जाएगी ज़मीने

पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के बड़े नेता जिनको आज भी जनता बंटाधार के नाम से जानती है। ऐसे नेता के चेले चपाटे जो कि कटनी में लोगों की जमीनें गुंडा गर्दी के दम पर कब्जाने के लिए जाने जाते हैं।

कुछ टुकड़ों की लालच,सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भोपाल के पैसों के लिए किसी भी विषय को लेकर एक पक्षीय आधा सत्य रख मनगढ़ंत आरोप लगाकर कई सालों से व्यापारियों, नेताओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्रसिद्ध पत्रकार के साथ मिलकर लगातार जनप्रतिनिधि पर मनगढ़ंत आरोप मीडिया और सोशल मीडिया पर लगाते रहते है ।

पिछले कुछ महीनों पहले इस गैंग ने आरोप लगाया कि सहारा की जमीनों के सौदे में गड़बड़ी हुई है। जमीनें शासकीय मूल्य पर रजिस्ट्री कैसे कराई गई, इन जमीनों की खरीदी जिस रेट में अनाप-शनाप हम बताएं उस पर रजिस्ट्री होना चाहिए था। अब यहां यह सवाल आता है कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन पर होती है।

चलो आरोप लगाने वाले ही बता दे उन्होंने या उनके परिवार ने कब कलेक्टर गाइडलाइन से ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देकर रजिस्ट्री कराई है। कल भोपाल, जबलपुर, कटनी में जमीनें खरीदने वाली कम्पनियों के अधिवक्ता ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर स्थिति साफ कर दी इन लालची लोगों के आरोप झूठे और तथ्यों के अनुसार नहीं आप नीचे स्वयं पढ़ें कि विज्ञप्ति में क्या कहा गया है…….

सहारा समूह द्वारा अपने आधिपत्य की जमीनें जो कि भोपाल,जबलपुर,कटनी में स्थित थी इन जमीनों को खरीदने वाली सनाप रियल एस्टेट प्राइवेट जबलपुर एवं नायसा डेवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के अधिवक्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है।

सिद्धार्थ शुक्ला ने सर्व जनमानस के लिए अपनी विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि मेरे मुवक्किल SYNAP Real Estate Private Limited एवं Nysa Devbuild Private Limited ने सहारा समूह से संबंधित कंपनियों की कटनी, जबलपुर एवं भोपाल में स्थित जमीनों का क्रय मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन व विधिवत और क़ानूनी रूप से किया था।

पूर्व में इन जमीनों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, विक्रेता अर्थात् “सहारा समूह” की यह जिम्मेदारी थी कि वह संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि SEBI-सहारा खाते में जमा करायें। मेरे मुवक्किल दोनों कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के पूर्ण अनुरूप इन जमीनों की खरीदी ‘कलेक्टर गाइडलाइन दरों’ पर ही बैंकिंग चैनल/चेक से भुगतान करके व टीडीएस काट कर ही क्रय की गई थी। मेरे मुवक्किल किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी व ग़ैर क़ानूनी कार्य में संलिप्त नहीं हैं।

इन सहारा ग्रुप से संबधित कंपनियों के किसी प्रकार के जांच में ज़मीनों के क्रय संबंधित कोई भी सरकारी एजेंसियों करती हैं या करना चाहती है तो मेरे मुवक्किल अपना पूरा सहयोग जांच मय सबूत समेत प्रदान करेंगे।