रेखा गुप्ता : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाएं अब दुकानों और कारोबार की जगहों पर रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इसके लिए काम करने की जगह पर सुरक्षा बढ़ानी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को बिजनेस का बड़ा केंद्र बनाने के लिए महिलाओं का काम करना जरूरी है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है ताकि महिलाएं बिना डर के काम कर सकें और शहर की तरक्की में मदद कर सकें।
महिलाओं के लिए रात 8 बजे के बाद काम की अनुमति पर नियम संशोधन प्रस्तावित
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि इस मुद्दे पर वे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से लगातार बात कर रहे थे। उन्होंने श्रम विभाग को दिल्ली दुकान और स्थापना कानून-1954 में बदलाव करने के आदेश दिए। अब नियम बदलने का प्रस्ताव जल्द उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार महिलाओं को रात 8 या 9 बजे के बाद से सुबह तक रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत नहीं है।
महिला कल्याण पर सीएम रेखा का जोर
सीएम रेखा ने कहा कि महिला कल्याण उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नियम बदलने से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में महिलाएं पहले से ही रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं। अब दिल्ली में भी महिलाएं बिना डर या चिंता के काम कर पाएंगी। यह फैसला दिल्ली को व्यापार और महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
रात्रि शिफ्ट में काम के लिए लिखित अनुमति जरूरी
नए नियमों के अनुसार, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। काम की जगह पर सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षित सफर, आराम करने की जगह, टॉयलेट और लॉकर होना अनिवार्य होगा। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए शिकायत समिति बनानी होगी। वेतन बैंक या ईसीएस के जरिए देना होगा। साथ ही ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि, हफ्ते में छुट्टी और ओवरटाइम का भी भुगतान करना होगा।