‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ याचिका पर बहस, कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर 1 अगस्त से शहर में दो पहिया वाहन चालको को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने वाले आदेश का पूरे शहर में सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो वहीं कई दो पहिया वाहन चालको को ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।

बीते शनिवार को नो हेलमेट नो पेट्रोल के विरोध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले में न्यायाश्रय संस्था के एडवोकेट डॉ. पंकज वाधवानी ने इंटर विनर याचिका दायर की। इस याचिका में हैलमेट ना होने पर पेट्रोल ना देने के लिए कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही पिछले गुरूवार को भी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ये याचिका हाइकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई थी।

आज इन दोनो याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। फिल्हाल इस केस में बहस पूरी हो गई है।कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है।  बहस के दौरान कोर्ट ने दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की आवश्यकता पर ही बल दिया है।