पैन कार्ड (Permanent Account Number) आज हर बड़े वित्तीय लेन-देन में जरूरी हो गया है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न भरने और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में इसकी अनिवार्यता है। समय के साथ पैन कार्ड पुराना, क्षतिग्रस्त हो सकता है या फिर व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है।
ऐसे में पैन कार्ड का रिन्यू या रिप्लेस कराना आवश्यक हो जाता है। अच्छी बात यह है कि अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल तरीके से की जा सकती है।
कहां से करें पैन कार्ड रिन्यू?
पैन कार्ड को रिन्यू या अपडेट करने के लिए सिर्फ दो आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है – NSDL और UTIITSL। ये दोनों प्लेटफॉर्म नए आवेदन, डुप्लीकेट कार्ड, विवरण अपडेट और रिन्यू जैसी सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। सही पोर्टल पर लॉगिन करके भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49AA भरना होता है। आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य जानकारी बिल्कुल सही दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी प्रक्रिया को रोक सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
रिन्यू प्रक्रिया के लिए पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट
- पता प्रमाण: बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट, अन्य मान्य दस्तावेज
- दस्तावेज स्कैन करते समय ध्यान दें कि इमेज साफ और स्पष्ट हो, ताकि आवेदन में देरी न हो।
ऑनलाइन शुल्क भुगतान
दस्तावेज अपलोड करने के बाद शुल्क का भुगतान करना होता है। भारत में पते वाले आवेदकों के लिए यह शुल्क लगभग ₹110 है। भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। भुगतान पूरा होने पर आपको रसीद और ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, जिससे आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
डिलीवरी और ट्रैकिंग
सभी जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाने पर नया या रिन्यू किया गया पैन कार्ड आपके पते पर पोस्ट के जरिए भेज दिया जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती है। पोस्टल ट्रैकिंग नंबर से आप कार्ड की डिलीवरी की स्थिति जान सकते हैं।