शादी नहीं तो PM आवास नहीं! अविवाहित दिव्यांग के सामने सरकारी सिस्टम ने रखी अजीबोगरीब शर्त

मध्यप्रदेश  के गुना से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए एक दिव्यांग युवक के सामने सिस्टम में बैठे शासन के कर्मचारियों ने बड़ी अजीबो-गरीब शर्त रख दी। आपको जानकर हैरानी होगी गुना में एक दिव्यांग व्यक्ति को केवल इसलिये पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वह अविवाहित है।

दरअसल, गुना के आरोन कस्बे में रहने वाले पवन अहिरावार नाम के एक दिव्यांग युवक ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके बाद आरोन नगर परिषद ने युवक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। आरोन नगर परिषद ने नोटिस में लिखा कि – “आप अविवाहित पाए गए है। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल, पीएम आवास शहरी 2.0 की कंडिका 3.1.1 एवं 3.1.2 के अंतर्गत आवेदन पत्र की श्रेणी में है। तीन दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करे।”

जिसके बाद दिव्यांग युवक पवन अहिरवार ने गुना कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की। उसने कहा कि पीएम आवास योजना के नियमों का हवाला देकर सिस्टम द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है।

बहरहाल, इस मामले मे गुना कलेक्टर ने कहा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, अधिकारियो को निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच कराई जाए। गुना कलेक्टर ने कहा कि – नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति के पास पट्टे या स्वयं की जमीन होती है तो उसे पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता है। दिव्यांग युवक के पास भी उसकी जमीन है तो उसे भी पीएम आवास योजना का लाभ जरूर मिलेगा।