भारत अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है जिसके चलते देश में ऐसे कानुन खत्म किए जा रहे है जिसके कारण व्यापारी परेशान होते है। यह ऐसे अपराध होते है जिसमें छोटे व्यापारियों का केंद्र सरकार लोकसभा में जनविश्वास (संशोधन) विधेयक: 2.0 पेश करेगी। इससे व्यापारियों को छोटे अपराधों में सजा से राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार ने पहले ही 183 अपराध अपराध-मुक्त किए जा चुके हैं। इस कदम का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना है।
व्यापार करना होगा आसान
लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार जनविश्वास (संशोधन) विधेयक: 2.0 पेश कर रही है। इस विधेयक का व्यापारियों को बहुत फायदा मिलने वाला है। इस बिल के पारित होने के बाद 350 से ज्यादा संसोधन हो जाएंगे। जिसके बाद व्यापारियों को छोटे अपराधों के लिए मिलने वाली सजा खत्म हो जाएगी। यह उनके लिए बड़ी राहत होगी, जिससे व्यापार करना आसान होगा। केंद्र सरकार इससे पहले 183 छोटे अपराधों में सजा खत्म कर चुकी है।
2023 में हुई थी बदलाव की शुरुआत
केंद्र सरकार ने साल 2023 में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल के लिए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया था। जिसमें 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने कुछ अपराधों के लिए सजा और जुर्माने को खत्म कर व्यापारियों को राहत दी थी। कुछ में जेल की सजा तो हटा दी थी, लेकिन जुर्माने को रखा गया है।
पीएम मोदी ने लाल किले से की थी घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि देश में कुछ कानून नागरिकों को परेशान करने के लिए बने हैं। इनमें मामूली अपराध में सजा के प्रावधान हैं। अब तक इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह के कानून को खत्म करने की प्रक्रिया जारी की जा रही है। जिसके बाद व्यापारियों और नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।