महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों की No Entry! सिर्फ VIP ही कर सकेंगे प्रवेश

उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश के लिए इंदौर के वकील दर्पण अवस्थी ने 18 अगस्त को जनहित याचिका लगाई थी। जिसपर सुनवाई के दौरान गुरूवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महाकाल मंदिर में आम भक्तों के लिए प्रवेश के लिए ये फैसला सुनाया है कि मंदिर के गर्भ गृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गर्भगृह में आमभक्तों पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर तय करें।

फिलहाल यथावत स्थिति रहेगी। कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत ही बनी रहेगी। यानी आम भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा और यह अधिकार केवल उज्जैन केलक्टर के विवेक पर आधारित रहेगा।

इंदौर के याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने वकील चर्चित शास्त्री के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहिच याचिका दाखिल की थी। वकील शास्त्री ने कहा कि दूर-दराज से आने वाले आम भक्तों गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि प्रभावशाली लोगों को विशेष अनुमति मिल जाती है। ये व्यवस्था भेदभादपूर्ण  और अनुचित है।

एडवोकेट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद वे एक-दो दिन में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लाखों महाकाल भक्तों का मामला है, हम दोबारा अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखेंगे।  आपको बता दें कि याचिका में प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन एसपी को पक्षकार बनाया गया है।