एमपी स्टाम्प संशोधन विधेयक 2025 पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बढ़ी दरों को बताया जनविरोधी

इंदौर। मप्र विधानसभा में पास हुए भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाइकोर्ट में दायर कर दी गई है। इस पर इसी सप्ताह में सुनवाई संभावित है। यह याचिका इंदौर के नोटरी एसोसिएशन के प्रवक्ता प्रदीप होलकर की ओर से एडवोकेट जावेद खान एडवोकेट अजय बागड़िया द्वारा लगाई गई है।

इसमें विधेयक में बढ़ाई गई दरों का विरोध करते हुए इसे जनविरोधी बताया गया है। याचिका जबलपुर मुख्य पीठ में डब्ल्यू पी नंबर 35179/2025 पर रजिस्टर्ड हो गई है। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के पास होने के बाद प्रदेश में एग्रीमेंट कराना अत्यधिक महंगा हो जाएगा। अब शपथ पत्र 50 रुपए के बजाय 200 रुपए में बनेगा।

रेंट एग्रीमेंट 500 से बढ़कर एक हजार, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट एक हजार की जगह 5 हजार रुपए में होगा। नोटरी एसोसिएशन सहित कई संगठनों द्वारा किए गए विरोध के बावजूद विधानसभा में इस विधेयक को पास किया गया। अभी इस विधेयक पर राज्यपाल से मंजूरी मिलना बाकी है।