आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। यानी करदाताओं के पास अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी लग सकती है। ऐसे में जो लोग अभी तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं, उन्हें तुरंत इस काम को पूरा करना चाहिए।
लेट फाइलिंग पर जुर्माने का प्रावधान
- आयकर विभाग ने आयकर कानून की धारा 234F के तहत देर से रिटर्न भरने वालों पर जुर्माना तय किया है।
- यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फाइलिंग पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 5000 रुपये तक का पेनल्टी भरना पड़ेगा।
पहले यह जुर्माना 10,000 रुपये तक था, लेकिन इसे घटाकर अधिकतम 5000 रुपये कर दिया गया है।
डेडलाइन के बाद भी भर सकते हैं ITR
अगर कोई करदाता 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो भी उसके पास विकल्प है। वह आकलन वर्ष (Assessment Year) के समाप्त होने से तीन महीने पहले तक लेट फाइलिंग कर सकता है। हालांकि, इस स्थिति में पेनल्टी अनिवार्य होगी। यानी मौका तो मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त रकम जुर्माने के रूप में खर्च करनी पड़ेगी।
समय पर रिटर्न भरने के फायदे
ITR फाइल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि वित्तीय दृष्टि से भी लाभकारी है। समय पर रिटर्न भरने से टैक्स प्लानिंग बेहतर होती है, रिफंड आसानी से मिलता है और भविष्य में लोन या अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है। वहीं, देर करने से आयकर विभाग की ओर से नोटिस और अनावश्यक पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है।
कैसे करें ऑनलाइन ITR फाइलिंग?
आज के समय में ITR फाइल करना बेहद आसान हो गया है।
- सबसे पहले आयकर विभाग की ई-पोर्टल वेबसाइट पर जाएं।
- पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प चुनें।
- एसेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।
- अपनी आय के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म सेलेक्ट करें।
- सिस्टम में पहले से उपलब्ध प्री-फिल्ड डिटेल्स (जैसे सैलरी, टीडीएस, बैंक ब्याज) ध्यान से चेक करें और आवश्यक सुधार करें।
- सभी विवरण सही करने के बाद रिटर्न सबमिट कर दें।
- यह प्रक्रिया 30 से 45 मिनट में पूरी हो सकती है और घर बैठे रिटर्न दाखिल करने का सबसे आसान तरीका है।
वेरिफिकेशन करना है सबसे जरूरी स्टेप
रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना अनिवार्य होता है। बिना वेरिफिकेशन, ITR को अधूरा माना जाएगा।
- आधार से OTP
- नेट बैंकिंग
- बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट
ये सभी वेरिफिकेशन के तेज और सुरक्षित तरीके हैं।
यदि चाहें तो ITR-V फॉर्म पर हस्ताक्षर कर डाक से बेंगलुरु स्थित CPC को भी भेज सकते हैं, लेकिन यह तरीका समय लेने वाला है और अंतिम समय के लिए उपयुक्त नहीं है।