मोहर्रम के जुलूस में जलाया था ‘हिंदू राष्ट्र’ का बैनर, इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

Ratlam/Indore News : रतलाम के सैलाना क्षेत्र में करीब दो महीने पहले मोहरर्म के जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने की कोशिश की गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिससे पूरे शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी। इस मामले में जूलूस के अखाड़ा संचालक सईद खान को राहत नहीं दी गई है।

मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट में आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की। लेकिन इंदौर हाईकोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज करदी है। न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपी को इस कृत्य में भूमिका निभाते हुए देखा, जिसके आधार पर ये निर्णय सुनाया। इस मामले में चार अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।
वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दो महीने पहले आरोपी अखाड़ा संचालक सईद खान ने मोहरर्म के जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर को जलाने की कोशिश की थी। उसने जुलूस में चार लोगों को इशारा करते हुए बैनर जलाने को कहा। वीडियो फूटेज के आधार पर पुष्टि हुई कि करतब दिखाने के दौरान आग मुंह से निकालकर हिंदू राष्ट्र के बैनर को जलाने की कोशिश की गई। इस करतब को अंजाम देने के लिए चारों आरोपियों को अखाड़ा संचालक सईद खान ने इशारा किया था।

मंगलवार को आरोपी सईद खान ने इंदौर हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया। ये मामला न्यायमूर्ति संजीव कलगांवकर की अदालत में पेश हुआ। जिसमें शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि घटना के समय सईद खान जुलूस का संचालन कर रहा था।  इसी आधार पर  इंदौर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो फूटेज के आधार पर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।