मध्य प्रदेश सरकार ने उन बच्चों के लिए विशेष पहल की है, जिनके माता-पिता दोनों का या पिता का निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों के 18 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को प्रतिमाह ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन नन्हें जीवनों को संबल देना है, जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।
लाभार्थियों के लिए शर्तें
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिनके पिता या दोनों माता-पिता का देहांत हो चुका है। एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरकर जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चे इस योजना से जुड़ सकें।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय परिवार को कुछ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जैसे:
- बच्चे और मां का संयुक्त बैंक खाता
- राशन कार्ड
- बच्चे और मां दोनों का आधार कार्ड
- स्कूल का आईडी कार्ड या प्राचार्य द्वारा लिखा हुआ पत्र
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
सामूहिक जिम्मेदारी और अपील
सरकार की इस पहल को सफल बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे इस जानकारी को कम से कम 10 अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि किसी भी जरूरतमंद बच्चे तक योजना की सूचना अवश्य पहुँच सके। इस नेक कार्य में सहभागी बनकर आप किसी मासूम के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार हो सकते हैं।