‘पौरुष’ को नहीं मिली शूर्पणखा सेना दहन की अनुमति, संस्था ने सभी आयोजन किए रद्द

इंदौर हाईकोर्ट ने संस्था पौरूष के माध्यम से विजयादशमी के मौके पर होने वाले शूर्पणखा सेना के पुतले दहन करने पर रोक लगादी थी। क्योंकि उस सेना में इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी का पुतला पर चेहरा लगा था। इस कार्यक्रम में 11 महिला अपराधियों के पुतले जलाने की योजना थी। जिनमें सोनम रघुवंशी समेत मुस्कान और अन्य आरोपित महिलाओं के चेहरे शामिल थे।
सोनम रघुवंशी के परिवार ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आयोजन को रोकने की मांग की। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इस तरह सार्वजनिक रूप से पुतला दहन करना उनकी बेटी और पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर हमला है।
जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने इस आयोजन को रद्द करने के आदेश जारी कर दिये थे। कोर्ट ने कहा कि ये आयोजन व्यक्तिगत और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाता है, इसलिए इसे रोकना आवश्यक है। ये आयोजन 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर होने वाला था। ऐसे में अब संस्था पौरूष ने इस पर्व पर किसी भी प्रकार के आयोजन ही रद्द करने का मन बना लिया है।
संस्था के एडवोकेट अशोक दशोरा के अनुसार बताया गया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से तीन विकल्पों पर अनुमति मांगी थी, लेकिन किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिलने पर संस्था ने महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में किसी भी प्रकार के आयोजन को अब पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है।
इसलिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि अब दशहरे के अवसर पर संस्था पौरूष कोई भी आयोजन नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, संस्था या समाज 2 अक्टूबर 25 को आजोजन स्थल पर नहीं जाए।