MP के Tiger की हड्डियों की चीन में तस्करी, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी

MP Tiger : वन्य जीव अपराध की श्रेणी में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्यप्रदेश के स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की कोशिश से इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ढरके लामा उर्फ टरके लामा के खिलाफ बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की तस्करी के मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। 
सूत्रो के अनुसार बताया जा रहा है कि नेपाल का रहने वाला ये आरोपी पिछले 10 सालों से फरार था। ढरके लामा के खिलाफ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में तस्करी का केस 13 जुलाई 2015 में दर्ज किया गया था। STSF ने इस मामले में गहन जांच करते हुए संगठित गिरोह के कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि दिसंबर -2022 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम ने 29 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास और 7.10 लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
9 साल बाद गिरफ्तार हुआ था ताशी शेरपा
वहीं इसके बाद इसी गिरोह से जुड़े एक और अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को भी 9 साल बाद यानी पिछले साल 24 जनवरी 2024 को भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, सिलीगुड़ी    (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ताशी शेरपा को भी 9 मई 2025 को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
गौरतलब है कि ये देश का पहला मामला है, जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलियों और तस्करों समेत 28 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को STSF की टीम ने गिरफ्तार किया और दोषी ठहराया। STSF की जांच में आरोपियों के ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस परीक्षण करवाए गए, जिससे महत्पूर्ण सबूत मिले। इस जांच में इंटरपोल, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन 
एजेंसियों की सहायता भी ली गई।