2000 के नोट के बीच अब 100, 200 और 500 के नोट को लेकर आई बड़ी अपडेट, जल्द पढ़े ये खबर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि अब 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। लेकिन यह वैध मुद्रा रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोटबंदी के बाद 2000 के नोट को आरबीआई द्वारा बाजार में उपलब्ध करवाया गया था। लेकिन समय के साथ इसका चलन बाजार से धीरे-धीरे कम होता जा रहा है इसको देखते हुए आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है हालांकि जो नोट अभी बाजार में मौजूद है वहां चलन में रहेंगे।

रिजर्व बैंक के मुताबिक अब 2 हजार के नए नोट की छपाई बंद कर दी गई है और रिजर्व बैंक धीरे-धूरे इन नोट्स को वापस लेगा। आम लोग अपने पास रखे 2-2 हजार के नोट 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। इससे आम लोगों को पिछले नोटबंदी की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा और वे अपने पास रखे 2 हजार के नोट इस्तेमाल अब भी कर सकेंगे। RBI ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। 2000 के नोट की खबर के बीच अब 100, 200 और 500 के नोट को लेकर खबरें चल रही है।

Also Read – Gold-Silver Price : सोने के रेट में गिरावट, लेकिन चांदी में तगड़ा उछाल, जानें आज क्या है रेट

बता दें कि देश की बड़ी सरकारी बैंक पीएनबी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि यदि आपके पास भी पुराने कटे-फटे नोट है तो आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं और बैंक में जमा कर सकते हैं। कई बार नोट की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कोई लेता नहीं है ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में बैंक का यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है।

आरबीआई के अनुसार यदि आपके पास पुराने कटे-फटे नोट है तो आप किसी भी ब्रांच में है ना आसानी से बदला सकते हैं यदि कोई ब्रांच में ऐसे नोटों को बदलने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर देश में चलने वाली करंसी को लेकर भी कई नियम बनाए जाते हैं।

RBI ने पुराने कटे-फटे नोटों को एक्सचेंज करने को लेकर कुछ गाइडलाइन बनाई है, जिसके अनुसार एक हिस्सा गायब होगा, या जिसके दो से ज्यादा टुकड़े होंगे और आपस में चिपकाए गए होंगे, बशर्ते कि उसका कोई इशेंसियल हिस्सा गायब न हो। नोट के कुछ खास हिस्से, जैसे कि-जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटर मार्क जैसी चीजें भी अगर मिसिंग होंगी, तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा।