केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी भी इस भत्ते के हकदार होंगे। सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ नए भर्ती कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि मध्य वर्ष में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी राहत पहुंचेगी। डाक विभाग ने इस संबंध में 24 सितंबर 2025 को नया आदेश जारी किया, जिसमें सभी वर्गों के कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
अब अनुपातिक आधार पर मिलेगा ड्रेस भत्ता
पहले कर्मचारियों को इस बात की चिंता रहती थी कि यदि वे साल के बीच में नौकरी में शामिल होते हैं या रिटायर होते हैं, तो उन्हें ड्रेस भत्ता मिलेगा या नहीं। लेकिन अब सरकार ने इस दुविधा को खत्म कर दिया है।
नए नियमों के तहत जो कर्मचारी साल के बीच में जॉइन या रिटायर होते हैं, उन्हें ड्रेस भत्ता “अनुपातिक (Pro-rata)” आधार पर दिया जाएगा। यानी यदि कोई कर्मचारी केवल आधे वर्ष तक सेवा में रहा है, तो उसे आधे वर्ष के अनुसार भत्ता प्राप्त होगा।
ड्रेस भत्ता क्या है और क्यों दिया जाता है?
ड्रेस भत्ता सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला वित्तीय सहयोग है जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म (Uniform) पहननी होती है। यह भत्ता पहले कई अलग-अलग मदों में दिया जाता था — जैसे कपड़ा भत्ता, बेसिक इक्विपमेंट भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूता भत्ता। बाद में वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में इन सभी भत्तों को मिलाकर एक एकीकृत “ड्रेस भत्ता” लागू किया ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद हुआ नियम परिवर्तन
जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में यह कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मामले में स्पष्टीकरण के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी ली जाएगी। तब तक 2020 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।
अब वित्त मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि नए भर्ती कर्मचारियों की तरह, साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी सेवा अवधि के अनुपात में ड्रेस भत्ता पाने के पात्र होंगे। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो रिटायरमेंट के समय इस भत्ते को लेकर असमंजस में थे।
जुलाई की सैलरी के साथ मिलेगा भत्ता
डाक विभाग के अनुसार, कर्मचारियों को हर साल जुलाई की सैलरी के साथ ड्रेस भत्ता दिया जाता है। कई कर्मचारी जो इस साल रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पहले ही पूरा या आधा भत्ता दिया जा चुका है। हालांकि, नए नियमों के अनुसार अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मामलों में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी।
नए कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट
डाक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से पहले नौकरी जॉइन करेंगे, उन्हें जून 2025 तक लागू पुराने नियमों के तहत ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। वहीं 1 जुलाई 2025 के बाद जॉइन करने वाले कर्मचारियों पर नए नियम लागू होंगे।
इसके अलावा, कुछ स्थानों से यह रिपोर्ट मिली थी कि पिछले वर्ष का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए अब उन मामलों को सुधारने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी को नुकसान न हो।