PF निकासी अब होगी पहले से आसान, दस्तावेजों की झंझट से मिलेगा छुटकारा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब आप अपने EPF अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकेंगे, वो भी बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। सोमवार को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस बैठक में कई ऐसे कदम उठाए गए जो नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत और सुविधा दोनों लेकर आए हैं।

सरकार का उद्देश्य – जीवन को सरल बनाना

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिससे कर्मचारियों के जीवन को आसान और नियोक्ताओं के लिए कारोबार को सुगम बनाया जा सके। EPFO की इस नई पॉलिसी को भी इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

पुराने नियमों को खत्म कर बनाए गए नए आसान प्रावधान

पहले EPF से पैसा निकालने के लिए 13 जटिल नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब इन सभी को खत्म कर सिर्फ तीन प्रमुख श्रेणियों में नियमों को सरल बनाया गया है।

  • जरूरी जरूरतें – बीमारी, शिक्षा, शादी
  • हाउसिंग से जुड़ी जरूरतें – मकान खरीदना या निर्माण
  • विशेष परिस्थितियां – जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या महामारी
  • इन श्रेणियों में आने वाले सदस्य अब अपने PF खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकेंगे, जो पहले सीमित थी।

शादी और शिक्षा के लिए निकासी के नियमों में बदलाव

पहले EPF खाते से शादी और शिक्षा के लिए केवल तीन बार निकासी की अनुमति थी। अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है —

  • शिक्षा के लिए अब 10 बार तक निकासी की जा सकती है।
  • शादी के लिए 5 बार तक निकासी की सुविधा मिलेगी।

साथ ही, न्यूनतम सेवा अवधि (Minimum Service Period) को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। पहले यह अवधि अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार बदलती थी।

बिना कारण बताए भी निकाल सकेंगे पैसा

पहले अगर कोई सदस्य बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी विशेष परिस्थितियों में पैसा निकालना चाहता था, तो उसे कारण बताना पड़ता था। कई बार इसी वजह से क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते थे। अब EPFO ने इस परेशानी को खत्म कर दिया है।
नई व्यवस्था में सदस्य बिना कोई कारण बताए भी निकासी कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।

25% राशि रहेगी सुरक्षित, ब्याज का फायदा भी बरकरार

EPFO ने यह भी तय किया है कि खाते में हमेशा कम से कम 25% राशि बनी रहे। इससे कर्मचारियों को न केवल 8.25% की ब्याज दर मिलेगी, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट (चक्रवृद्धि ब्याज) का लाभ भी मिलता रहेगा। यानी, रिटायरमेंट तक एक मजबूत फंड तैयार होगा जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

पूरी तरह ऑटोमैटिक निकासी सिस्टम की तैयारी

EPFO अब निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाने जा रहा है।

  • अब सदस्यों को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
  • क्लेम निपटान की गति बढ़ेगी और देरी से मिलने वाली शिकायतें कम होंगी।
  • फाइनल सेटलमेंट की समय सीमा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने,
    और पेंशन निकासी की अवधि 2 से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है।

इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी बल्कि पारदर्शिता और भरोसे में भी वृद्धि होगी।