एमपीएम होम्स प्रोजेक्ट इंदौर में अटका, रेरा ने मांगे दस्तावेज, वापस लिया पंजीयन आवेदन

इंदौर के 700 करोड़ के एमपीएम होम्स प्रोजेक्ट में जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद सामने आया है। रेरा ने दस्तावेजो की मांग की है। लेकिन प्रोजेक्टर होल्डर ने पंजीयन आवेदन वापस ले लिया है। इससे पूरे रियल स्टेट बाजार में हलचल मच गई है।

शहर का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट अटका
इंदौर के रियल स्टेट कारोबार में तहलका मचाने क लिए आने वाला एमपीएम होम्स का पहला प्रोजेक्ट्स अटक गया है। हैदराबाद की कंपनी एम पी एम होम्स डेवलपर्स जिसके मालिक गिरीश मालपानी ने इंदौर मे बैग्स कारोबारी अपने साले प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर इंदौर के बिचौली हप्सी पटवारी हल्का नंबर 53 के सर्वे नंबर 447/2, 448/1/1/2, 448/1/2, 448/2/1/2, 453/1/1/3, 453/1/1/2 की 2.409 हेक्टेयर जमीन पर 7 टॉवर की हाईराइज बिल्डिंग जिसमे कुल 216 फ्लैट बनाने के प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) भोपाल को रजिस्ट्रेशन, निर्माण और बेचने के लिए दिए गए आवेदन को वापस ले लिया है।

रेरा रजिस्ट्रेशन की कारवाई पर रोक
दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को रेरा प्राधिकरण भोपाल ने एम पी एम होम्स डेवलपर्स के द्वारा आवेदन वापस लेने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए रेरा रजिस्ट्रेशन की कारवाई पर रोक लगा दी है। इसके पूर्व राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण SEIAA ने दिनांक 18 सितम्बर 2025 को कलेक्टर इंदौर को बिना पर्यावरण प्राधिकरण से मंजूरी लिए गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य करने बाबद जांच कर और तत्काल रिपोर्ट SEIAA प्राधिकरण भोपाल भेजने का आदेश पत्र पारित किया था। एम पी एम होम्स डेवलपर्स के मालिक गिरीश मालपानी पर बिचौली हप्सी की उपरोक्त जमीन पर जमीन मालिक को पूरा पैसा न देने, और रजिस्ट्री को शून्य करने का मुकदमा जिला न्यायालय इंदौर में लंबित हैं।

पहले उठे थे यह विवाद
एमपीएम होम्स डेवलपर्स का करीब 700 करोड़ रुपये का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में है। जमीन विवाद, पर्यावरण मंजूरी के बिना निर्माण और जानकारी छिपाने के आरोपों के चलते राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण  ने इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश जारी किए हैं।

बिना पर्यावरण मंजूरी के शुरू हुआ था काम
इंदौर के बिचौली हप्सी इलाके में मैन रोड पर बन रहे इस हाईराइज प्रोजेक्ट को लेकर SEIAA की 897वीं बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष शिव नारायण सिंह चौहान, सदस्य डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी और सचिव दीपक आर्य शामिल थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि बिल्डर ने पर्यावरण मंजूरी  प्राप्त किए बिना ही साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

निगम में दिए झूठे शपथपत्र
इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और इंदौर नगर निगम में झूठे शपथ पत्र के आधार पर विकास अनुमति प्राप्त करने के शिकायती आवेदनों पर जांच भी लंबित है। उपरोक्त सभी विसंगतियों, विवादों और न्यायालयीन प्रकरणों के बावजूद आरोपी कंपनी एमपीएम होम्स ने ब्रोशर छपवा लिए और प्रोजेक्ट की बुकिंग भी शुरु कर दी है।

बिचौली हॉप्सी, बायपास मेन रोड पर स्थित उपरोक्त जमीन पर 700 करोड़ रुपए के ग्रुप ऑफ हाईराइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट को एम पी एम होम्स हैदराबाद के गिरीश मालपानी अपने साले प्रतीक महेश्वरी, सास अन्नपूर्णा माहेश्वरी और पत्नी श्रुति महेश्वरी मालपानी के साथ साथ एम पी एम होम्स डेवलपर्स नाम की कम्पनी मुसाखेड़ी स्थित मयूर नगर के पते पर रजिस्टर्ड कराकर कर रहे थे।