Asaram Bapu Bail: जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को उन्हें मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला उनकी बिगड़ती सेहत और इलाज की जरूरत को देखते हुए सुनाया।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। आसाराम ने अपनी उम्र, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और उचित इलाज की जरूरत का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी।

गौरतलब है कि आसाराम बापू 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए थे और जोधपुर की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा गुजरात के सूरत में भी उनके खिलाफ दो बहनों से कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज है।

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को मेडिकल आधार पर मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने अनुयायियों से संपर्क नहीं रखेंगे। अब राजस्थान हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद आसाराम को छह महीने के लिए जेल से बाहर आकर इलाज कराने की अनुमति मिल गई है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत की अवधि के दौरान वह किसी भी साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य उपचार तक ही सीमित रहेंगे। गौरतलब है कि इस फैसले के बाद आसाराम को करीब 10 साल बाद लंबे समय के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिला है।