DGP कैलाश मकवाना को मिला एक साल का अतिरिक्त कार्यकाल, अब 2026 में होंगे रिटायर

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना को अब एक वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिल गया है। गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, मकवाना अब 1 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। पहले उनका रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 तय था, लेकिन डीजीपी पद पर दो वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि के कारण उन्हें एक साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनी आधार

गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका (सिविल क्रमांक 310/1996) के आदेश के अनुरूप लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी राज्य में डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होना चाहिए, चाहे उसकी आयु सेवानिवृत्ति की सीमा तक पहुंच चुकी हो। इसी प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने डीजीपी मकवाना को सेवा विस्तार प्रदान किया है।

17 आईपीएस अफसर इस वर्ष होंगे रिटायर

गृह विभाग की सूची के अनुसार, वर्ष 2025 में 17 आईपीएस अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले हैं। इनमें डीजीपी कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर है। हालांकि, अब इस सूची में बदलाव होगा क्योंकि मकवाना का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

डीजीपी पद पर दिसंबर 2024 में हुई थी नियुक्ति

कैलाश मकवाना को 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति का आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, डीजीपी पद पर नियुक्ति की अवधि दो वर्ष की होती है। इसलिए सरकार ने उनके रिटायरमेंट की तारीख को संशोधित करते हुए अब 1 दिसंबर 2026 तय की है, ताकि वे अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकें।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश पुलिस प्रशासन में स्थिरता बनी रहेगी। मकवाना के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और पुलिस सुधारों को लेकर कई नई नीतियां लागू की गई हैं। उनका अतिरिक्त कार्यकाल न केवल इन योजनाओं को मजबूती देगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता भी बनाए रखेगा।