मध्यप्रदेश में आज से शुरू हुआ हेलमेट अभियान, अब बिना हेलमेट दोपहिया चलाने या पीछे बैठने पर लगेगा जुर्माना

मध्यप्रदेश में आज से हेलमेट नियम को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष हेलमेट अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत अब दो पहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाता या सवारी करता पाया गया, तो उसका चालान काटा जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा।

राजधानी में 18 जगहों पर होगी सख्त चेकिंग

इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए राजधानी भोपाल में 18 प्रमुख स्थानों पर पुलिस टीमों द्वारा लगातार चेकिंग की जाएगी। हेलमेट अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस विशेष निगरानी रखेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सिर्फ भोपाल ही नहीं, बल्कि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी इस अभियान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इन पांचों शहरों को “हाई-रिस्क जोन” माना गया है, क्योंकि यहां पर सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जानें गई हैं।

सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में मध्यप्रदेश में करीब 14,791 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई थी। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह बताता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ट्रैफिक विभाग के अनुसार, इन मौतों में से लगभग 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं उन वाहन चालकों के साथ हुईं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। यानी सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही ने हजारों परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया।

सरकार का उद्देश्य – सुरक्षा, सज़ा नहीं

सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। हेलमेट न केवल सिर की रक्षा करता है बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं में व्यक्ति की जान बचाने में सबसे बड़ा सहायक होता है। प्रदेश के गृह मंत्रालय और परिवहन विभाग का मानना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन करे, तो सड़क हादसों में मौतों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। इसी दिशा में अब यह अभियान एक राज्यव्यापी जनजागरण मुहिम के रूप में चलाया जाएगा।

लापरवाह वाहन चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब किसी को भी बिना हेलमेट वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। चाहे वह छोटी दूरी पर ही क्यों न जा रहा हो या पीछे बैठा व्यक्ति ही क्यों न हो, दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चेकिंग के दौरान यदि कोई नियम तोड़ता पाया गया, तो उसका तुरंत चालान काटा जाएगा। पुलिस का कहना है कि “अब कोई अपवाद नहीं रहेगा — सुरक्षा सबसे पहले।”

लोगों से अपील

प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस नियम को एक “बाध्यता” नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी समझें। हेलमेट पहनने से सिर की चोटों में 70% तक कमी आती है, और दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।