मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के इलाकों में हाल ही में एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है। करदाताओं के ई-मेल पर अब आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नाम से फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये नोटिस इतने असली दिखते हैं कि कई कंपनियों और फर्मों ने इन्हें वास्तविक मानकर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को जवाब देने तक भेज दिया है।
इन फर्जी ई-मेल्स में टाइप किया हुआ नोटिस अटैच रहता है, जो आयकर विभाग के लैटरहेड पर तैयार किया गया होता है। इसमें विभागीय डीआईएन नंबर, फर्म की पूरी जानकारी और एक यूआरएल लिंक दी होती है, जहां करदाता को जवाब और दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाता है। ईमेल का फॉर्मेट और भाषा इतनी विश्वसनीय होती है कि आम करदाता भ्रमित हो जाते हैं।
लगातार मिल रहे हैं फर्जी नोटिस
इंदौर की कई बड़ी कंपनियों, ट्रेड फर्मों और व्यवसायिक संस्थानों को बीते कुछ दिनों में ऐसे ई-मेल मिले हैं। इन नोटिसों में लिखा होता है कि आपके Assessment Year 2024–25 के आयकर रिटर्न में विसंगतियां पाई गई हैं और आपको 12 नवंबर तक जवाब देना है। जवाब न देने पर आयकर अधिनियम की धारा 272(1)(C) के तहत कार्रवाई और सजा का उल्लेख भी किया गया है। इस डराने वाले अंदाज़ में लिखे नोटिस देखकर कई लोग तुरंत प्रतिक्रिया में लिंक खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डेटा चोरी या सिस्टम हैक होने का खतरा है।
नकली ई-मेल एड्रेस और फर्जी लिंक से भेजे जा रहे हैं नोटिस
इन नोटिसों में ई-मेल भेजने वाले का पता देखने पर असली और नकली का फर्क समझ आ सकता है। उदाहरण के तौर पर — ई-मेल में Income Tax Department (ITD) लिखा होता है, लेकिन कोष्ठक में असली एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है: [email protected]
ज़्यादातर करदाता इस हिस्से पर ध्यान नहीं देते, जिससे फर्जी ई-मेल पर भरोसा कर बैठते हैं।
नोटिस में दी गई लिंक
eportal.incometax.gov.in — जैसी लगती है, लेकिन असल में यह नकली वेबसाइट होती है जो डेटा चुराने के लिए तैयार की गई होती है। लिंक में gov.in जैसे शब्द देखकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपने दस्तावेज या पासवर्ड साझा कर देते हैं।
विशेषज्ञों की चेतावनी: ई-मेल पर नहीं आते आयकर नोटिस
चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वप्निल जैन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग कभी भी ई-मेल के माध्यम से नोटिस जारी नहीं करता। सभी आधिकारिक नोटिस केवल विभाग के आधिकारिक पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जारी किए जाते हैं। करदाता अपने PAN नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करके ही वैध नोटिस देख सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी फर्जी लिंक पर क्लिक करने से व्यक्ति का कंप्यूटर किसी बाहरी सर्वर से जुड़ सकता है, जिससे व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा चोरी होने के साथ-साथ सिस्टम हैकिंग का भी खतरा है।
क्या करें और क्या न करें
• किसी भी ई-मेल या मैसेज में आए नोटिस पर सीधे क्लिक न करें।
• अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या नज़दीकी आयकर कार्यालय से तुरंत संपर्क करें।
• केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही किसी नोटिस या रिटर्न से जुड़ी जानकारी देखें।
• अगर आपको ऐसा कोई फर्जी ई-मेल मिला है, तो cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।