संजीव गुप्ता/शहडोल- माननीय अपर सत्र न्यायाधीष ब्यौहारी द्वारा सत्र प्र0क्र0 19/19 थाना ब्यौहारी के अपराध क्र0 187/19 धारा 302 भादवि0 में दिनांक को 25.01.2023 को घोषित निर्णय द्वारा आरोपी अमर सिंह पिता बाबूलाल सिंह गोड़ उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी ग्राम- भमरहा, थाना मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 को धारा 302 भादवि0 में दोषी पाते हुये दोनो मृतकों के लिये आजीवन कारावास की सजा एवं 2000-2000रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री हरिओम बैस सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला- शहडोल (म0प्र0) द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 03.06.19 को रात्रि करीब 3 बजे 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम वसहो में सरपंच नौमन सिंह व उसकी पुत्री को उसके दामाद अमर सिंह ने हत्या कर दिया है और भाग गया है उक्त सूचना पर थाना प्रभारी ब्यौहारी मौके पर पहुंचे जहां पर मृतक नौमन सिंह के पुत्र रावेन्द्र सिंह द्वारा रिपोर्ट की गई जिसकी जांच की गई और यह पाया गया कि आरोपी अपनी पत्नी शांतिबाई को बुलाने अपने ससुराल नौमन सिंह से बोला तो ससुर ने कहा कि तुम मेरी पुत्री के साथ मारपीट करते हो इसलिए चार आदमी के सामने लिखा-पढ़ी करके ही भेजूंगा तब आरोपी अमर सिंह वहीं रुका रहा और रात्रि में सरपंच के नए घर के आंगन में आरोपी और उसकी पत्नी शांती सोए थे तथा सामने के कमरे में नौमन सिंह खाटिया में सोए थे और उन्ही के बगल की खटिया में उनकी पत्नी श्यामबाई की नींद खुली तो देखा कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से नौमन सिंह के गर्दन में मारकर गर्दन से टांगी निकाल रहा था तो डरकर वह चिल्लाते हुये बाहर भागी तो सामने ही रोड पर गावं के लल्ला और राजकुमार मिल गए जिन्हे बताया और भागकर अपने पुराने घर से पुत्र रावेन्द्र को तथा सभी को बता कर पुनः नए घर सभी आये और आंगन में देखे तो पुत्री शांती भी नहीं थी खोजने पर घर से पुत्र रावेन्द्र को तथा सभी को बता कर पुनः नए घर सभी आए और आंगन में उसका शव मिला उसके भी पेट में धारदार औजार की चोंटें थीं अमर सिंह ने उसकी भी हत्या कर दिया था। आरोपी जब पकड़ा गया तो उससे टांगी और चाकू बरामद किया गया और आरोपी के द्वारा ही हत्या करना पाया गया।