शिवनारायण कुरोलिया/अशोकनगर। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा (31) के अंतर्गत समस्त खाद्य पदार्थो का विक्रय, संग्रहण निर्माण, विनिर्माण, परिवहन करने वाले समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य कारोबार करने के लिये खाद्य लायसेंस, पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा बार-बार कार्यवाही किये जाने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि अशोकनगर में प्रात:काल एवं सायंकाल फेरी लगाकर दुध एवं दूध से बने उत्पादों का विक्रय करने वाले दु्ध विक्रेताओं द्वारा बिना खाद्य पंजीयन, लायसेंस लिये दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय शहर में स्थित विभिन्न डेयरियों, मिठाईयों की दुकानों एवं आवासीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।
अधिनियम में बिना खाद्य लायसेंस, पंजीयन व्यवसाय करने पर अर्थदण्ड एवं कारावास से दण्डित करने का प्रावधान है। प्रशासन द्वारा ऐसे सभी दुग्ध विक्रेता एवं समस्त खाद्य कारोबारी,जिनमें केटरिंग, स्व सहायता समूह,ट्रेडिंग व्यवसायी, शराब विक्रेता इत्यादि भी शामिल है जो कि बिना खाद्य पंजीयन, लायसेस लिये बगैर खाद्य पदार्थों का विक्रय कर रहे है उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन-
किसी भी निकटतम एम.पी ऑनलाईन सेंटर में अपने फोटो युक्त परिचय पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जाकर एफ. एस. एस आई, फोस्कोस की साइट पर जाकर आवेदन करें। ऐसे खाद्य कारोबार कर्ता जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रूपये से कम है वह पंजीयन हेतु एवं जिनका टर्नओवर 12 लाख से उपर है वह लायसेंस हेतु आवेदन करें।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के दौरान ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनके पास खाद्य लायसेंस, पंजीयन नहीं पाया गया है, उन सभी पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।इसके अतिरिक्त यदि कोई खाद्य कारोबार कर्ता खुले तेल, मसाले या अखाद्य रंग का विक्रय करते हुये पाया जाता है तो उन पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।