अजमेर सेक्स scandal के 6 दोषियों को उम्रकैद, 5-5 लाख का जुर्माना

स्वतंत्र समय, अजमेर

अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल ( scandal ) के 6 दोषियों को जिला अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने नफीस चिश्ती (54), नसीम उर्फ टार्जन (55), सलीम चिश्ती (55), इकबाल भाटी (52), सोहिल गनी (53), सैयद जमीर हुसैन (60) को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। स्कैंडल के वक्त इन सभी की उम्र 20 से 28 साल थी।

सेक्स scandal की घटना 1992 में की गई थी

1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप स्कैंडल ( scandal ) और उनकी न्यूड फोटो सकुर्लेट होने पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह केस सीआईडी-सीबी को सौंपा था। मामले में 18 आरोपी थे। 4 सजा भुगत चुके हैं। 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान ही सुसाइड कर लिया था। दो आरोपियों पर लडक़े से कुकर्म का केस चला, इसमें एक सजा भुगत चुका है और एक पर केस चल रहा है। एक आरोपी फरार है और 6 पर फैसला मंगलवार को आया है। इस ब्लैकमेल कांड पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी, 3 पीडि़ताएं अपने बयान पर आखिर तक डटी रहीं। कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया है।

एक सुसाइड कर चुका और एक अब तक फरार

पुरुषोत्तम उर्फ बबली 1994 में केस चलने के दौरान सुसाइड कर चुका है। वह जमानत पर बाहर आया था। जहूर चिश्ती पर कुकर्म का केस चला, उसे 1997 में रिहा कर दिया गया। फारुख चिश्ती को लोअर कोर्ट ने 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2013 में उसे भुगती हुई सजा पर ही हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया था।