इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शहर में 1 अगस्त से दो पहिया वाहनों के लिए बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा के आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं कई लोगो को नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
कई लोगो के पास हेलमेट नहीं है, ऐसे में वे लोग पेट्रोल भरवाने के लिए एक –दूसरे का हेलमेट उपयोग में ले रहे है। बता दें कि हाल ही में नो हेलमेट नो पेट्रोल के विरोध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में न्यायाश्रय संस्था के एडवोकेट डॉ. पंकज वाधवानी ने इंटर विनर याचिका दायर की है। इस याचिका में हैलमेट ना होने पर पेट्रोल ना देने के लिए कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई अगले सोमवार को होने की संभावना है।
आपको बता दें कि नो हेलमेट नो पेट्रोल निर्देश लागू होने से पहले ही गुरूवार को भी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ये याचिका हाइकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई थी।
इसमें कहा गया है कि हेलमेट की अनिवार्यता का नियम शहर के बाहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। लेकिन शहर के मध्य क्षेत्र में दो पहिया वाहन चालको के लिए हेलमेट की कोई आवश्कता नहीं है, क्योंकि वाहनों के अधिक दबाव के कारण यहां ट्रैफिक लगभग रेंगते हुए चलता है। इस याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होगी।