अनवर कादरी की पार्षदी खत्म, 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे कोई भी चुनाव 

Indore News : लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपों में घिरे इंदौर में कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत की पार्षदी अब खत्म होने जा रही है। नगर निगम परिषद ने 9 अक्टूबर को दो-तिहाई बहुमत से कादरी को कदाचार के आधार पर पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। अब यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग और शासन को भेजा जा रहा है।

इसके साथ ही संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े भी जल्द आदेश जारी करने जा रहे हैं, जिससे कादरी न केवल पार्षद पद से हटाया जाएगा बल्कि अगले पांच सालो तक किसी भी चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा।

वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि परिषद में अनवर कादरी को हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कर इसे शासन स्तर पर भेजा जा रहा है। प्रस्ताव के स्वीकृत होते ही वार्ड 58 का पार्षद पद रिक्त हो जाएगा। महापौर ने संभागायुक्त को भी पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी।

संभागायुक्त खाड़े ने कादरी को कई बार जवाब देने का अवसर दिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार अवसर खत्म होने के बाद अब आदेश जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 जून को इंदौर दौरे के दौरान कहा था, “डकैत हो या उसका बाप, छोड़ेंगे नहीं।” इसके बाद पुलिस ने फरार कादरी पर पहले 10 हजार और बाद में 40 हजार का इनाम घोषित किया था। वहीं  कलेक्टर आशीष सिंह ने भी उस पर रासुका (NSA) भी लगाई थी। नेपाल में फरारी काट रहे अनवर कादरी  ने 29 अगस्त को इंदौर की जिला अदालत में सरेंडर किया था और फिलहाल जेल में बंद है।

कादरी की पार्षदी खत्म होने के बाद कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, वहीं वार्ड 58 में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। सूत्रो के अनुसार पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ लव जिहाद में फंडिग करने का आरोप लगा है। आरोप है कि कादरी ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए इन दो युवको साहिल शेख और अल्ताफ शेख को 3 लाख रूपए दिये थे। दोनों के बयानों में आधार पर सत्तारूढ़ भाजपा ने अनवर कादरी पर एनएसए के तहत गिरफ्तारी की मांग की थी।

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में लव जिहाद से जुड़े इस सनसनीखेज मामले में दो युवको साहिल शेख और अल्ताफ शेख के खिलाफ रेप, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। साहिल और अल्ताफ के के बयानो के आधार पर अनवर कादरी पर केस दर्ज किया गया।