12 साल बाद फिर इंदौर आश्रम पहुंचे आसाराम, समर्थकों की उमड़ी भीड़

Indore News : यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे संत आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिलने के बाद वे इंदौर के खंडवा रोड स्थित आश्रम पहुंचे। जहां गेट पर अनुयायियों ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे आश्रम में चले गए।भारी तादाद में उनके समर्थक व अनुयायी आश्रम के आसपास मौजूद हैं। करीबी सूत्रों के अनुसार, आसाराम इस आश्रम में करीब दो सप्ताह तक रहकर स्वास्थ्य लाभ लेंगे।

आपको बता दे कि संत आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर मिली है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आसाराम किसी भी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने भक्तों से नहीं मिलेंगे।2013 में आसाराम बापू पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और तभी से वह जेल में थे।

कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 12 साल पहले, 31 अगस्त 2013 को राजस्थान पुलिस ने आसाराम बापू को इंदौर के इसी आश्रम से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस का काफी विरोध किया और हंगामा भी किया था। पुलिस को आश्रम के भीतर जाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।आसाराम बापू पर यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। जब राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई, तब वे भोपाल होते हुए इंदौर के बिलावली स्थित अपने आश्रम में छिप गए थे। चार दिन तक वे अपने अनुयायियों के बीच आश्रम में मौजूद रहे, जिससे पुलिस को उनकी गिरफ्तारी में कठिनाईयो का सामना करना पड़ा था आखिरकार, 31 अगस्त 2013 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अब जब आसाराम 12 साल बाद फिर इंदौर आश्रम लौटे हैं, तो आश्रम के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार, वे इस दौरान केवल स्वास्थ्य लाभ लेंगे और किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक या प्रवचन सभा नहीं करेंगे। कोर्ट के आदेशानुसार, उन्हें अनुयायियों से मिलने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि, आसाराम को अभी पूर्ण रूप से जमानत नहीं मिली है। यह केवल एक अंतरिम जमानत है, जो चिकित्सा कारणों के आधार पर दी गई है। उन्हें कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा और नियमित रूप से अपनी सेहत की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोर्ट को लगेगा कि उनकी हालत में सुधार हो गया है, तो उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है।