असम की हिमंत सरकार का बड़ा ऐलान, अब बहुविवाह वालों पर चलेगा कानून का डंडा

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने राज्य में बहुविवाह पर सख्त कानून लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल, 2025’ को मंजूरी दी गई। इस बिल में बहुविवाह करने वालों के लिए सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, राज्य के छठे शेड्यूल वाले क्षेत्रों को इसमें कुछ छूट मिल सकती है।

महिलाओं को मिलेगा मुआवजा और सहायता

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। इस फंड से उन महिलाओं को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा जो इस प्रथा की शिकार हुई हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सकें। इसके साथ ही सरकार समय-समय पर उनकी मदद के लिए योजनाएं भी लागू करेगी। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विधानसभा में 25 नवंबर को पेश होगा बिल

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह बिल 25 नवंबर को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुविवाह को बढ़ावा देने वालों पर अब कानून का शिकंजा कसने का समय आ गया है। सरकार का मानना है कि इस बिल के लागू होने से महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दोनों मिलेगी और समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत संदेश जाएगा।

पहले कर चुके थे ऐलान

बता दें कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने 27 अक्टूबर को ही घोषणा की थी कि राज्य में बहुविवाह और ‘लव जिहाद’ जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए विशेष कानून लाया जाएगा। उसी घोषणा के अनुरूप अब यह बिल कैबिनेट से पारित हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि असम सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।