01 अगस्त 2025 : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार मूर्ति निर्माण में पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के पालन हेतु आज कलेक्टर कार्यालय इंदौर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री रोशन राय द्वारा की गई। इस अवसर पर नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मूर्तिकार संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में श्री रोशन राय ने प्रदूषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई गाईड लाईन और निर्देशों के बारे में मूर्तिकारों को जानकारी दी गई।
निर्देश दिये गये कि वे गाईड लाईन और निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। बैठक में मूर्ति निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया गया। मूर्तिकारों को निर्देशित किया गया कि वे भगवान श्री गणेश एवं माता दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जाये, जैसा कि पुराने ग्रन्थों में उल्लेखित है।
मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाये। पकी हुई मिट्टी, पी०ओ० पी० (प्लास्टर ऑफ पेरिस) या किसी प्रकार के केमिकल व रासायनिक वस्तुओं का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति निर्माण में पी०ओ०पी० के विकल्प के रूप में अन्य प्राकृतिक सामग्री जैसे पेपर आदि का इस्तेमाल किया जाये। मूर्ति पर कलर हेतु केवल प्राकृतिक रंगों व गैर विषाक्त रंगों का इस्तेमाल किया जाये।
किसी भी प्रकार के रासायनिक व विषाक्त रंगों का इस्तेमाल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा । जिले में केवल परंपरागत मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन व विक्रय किया जा सकेगा । परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थों से बनाई जानी वाली प्रतिमाओं के उत्पादन तथा विक्रय, बाहर ले जाने या बाहर से लाना प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कहीं मूर्तिकारों द्वारा पूर्व में मूर्तियां निर्मित कर ली गई हो तो परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थों से पूर्व से निर्मित कर ली गई प्रतिमाओं के वर्तमान स्टॉक की जानकारी लिखित में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की नई प्रतिमाओं के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जायेगा।