पिनेकल ग्रैंड भू-घोटाले में विकास कार्य, निर्माण सहित खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक

पिनेकल ग्रैंड भू-घोटाले के चलते निपानिया स्थित ग्रैंड पिनेकल टाउनशिप में नगर निगम के कॉलोनी सेल ने विकास कार्य, निर्माण और खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में पहुंचे पीड़ितों की सुनवाई के बाद दिए गए निर्देशों के तहत कॉलोनी सेल ने कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश जारी किया गया।

इस टाउनशिप में भूमाफिया आशीष दास और पुष्पेंद्र वडेरा सहित कुछ रसूखदारों द्वारा धोखाधड़ी की गई। 22 एकड़ की इस कॉलोनी में खरीदारों को अब तक भूखंडों का कब्जा नहीं मिला है। संजय अग्रवाल और उनकी फर्म जेएसएम देवकॉन (पूर्व में सिमन कंस्ट्रक्शन) ने मिलती-जुलती दो अन्य फर्में बनाकर भूखंडों को बेचा। सर्वे नंबर 260/1, 264/1 और 261/1 की 22 एकड़ जमीन पर नगर तथा ग्राम निवेश से मंजूरी लेने के बाद नगर निगम से विकास अनुमति ली गई, लेकिन बाद में 4 एकड़ जमीन श्री जेएसएम देवकॉन्स और 5.30 एकड़ जमीन श्री जेएसएम देवकॉन इंडिया के नाम कर दी गई।

हाईकोर्ट के 20 दिसंबर 2024 के आदेश के बाद निगम ने मामले की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इस पर अपर आयुक्त ने आदेश जारी कर 8.311 हेक्टेयर भूमि पर किसी भी प्रकार के विकास, निर्माण और भूखंडों के क्रय-विक्रय को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया।