Bawdi Hadsa: पुलिस ने उड़ाई हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां, आरोपियों की नहीं मांगी रिमांड

स्वतंत्र समय, इंदौर

जूनी इंदौर में एक साल पहले हुए बावड़ी हादसे (Bawdi Hadsa) में 36 लोगों की जान गई थी, इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मंदिर प्रशासन के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले में पुलिस की दिखावटी कार्रवाई ने हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी की पुलिस रिमांड तक नहीं मांगी। चार घंटे में गिरफ्तारी से लेकर जेल भेजने तक का काम हो गया। इतना ही नहीं डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों की जमकर तारीफ की और कहा कि दोनों व्यक्ति बहुत ही कॉपरेटिव हैं। पूरी प्रकिया में साथ दिया। शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस कार्रवाई में दोनों ने बहुत ही सहयोग किया।

Bawdi Hadsa के आरोपी गलानी और सबनानी खुद थाने पहुंच गए

गौरतलब है कि इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच की सख्ती के बाद 11 जुलाई 2023 को पूरी हुई मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट 6 जनवरी को पेश की गई। इसके बाद 10 जनवरी को इस रिपोर्ट पर सुनवाई की गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने लिखित आदेश जारी किया और इसमें पूरी जांच घटना से एक साल में यानि 30 मार्च 2024 तक पूरी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 30 मार्च को एक साल पूरा हो रहा है। इसलिए पुलिस को दिखाना था कि हमने आदेशों का पालन किया है। इसके लिए पुलिस ने समाज के लोगों और मंदिर ट्रस्ट के लोगों से बातचीत शुरू की। सुलह बनी और शुक्रवार सुबह सेवाराम गलानी और सबनानी खुद थाने पहुंच गए। पुलिस ने खानापूर्ति की, मेडिकल कराया और कोर्ट में पेश कर दिया। वहां से पुलिस रिमांड की कोई जरूरत नहीं होना बताया गया, यानि पुलिस ने उनसे किसी तरह की पूछताछ, जब्ती नहीं करना है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दोनों को सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए।