भोपाल लव जिहाद केस, फरहान, साद और साहिल के अवैध मकानों पर 13 सितंबर को चलेगा बुलडोज़र

भोपाल के अर्जुन नगर क्षेत्र में प्रशासन 13 सितंबर को बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपों में गिरफ्तार फरहान, साद और साहिल के मकानों पर प्रशासन का बुलडोज़र चलने वाला है। गोविंदपुरा तहसीलदार ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

शासकीय भूमि पर बने मकान पाए गए

नोटिस के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय ने पहले ही 19 अगस्त को आदेश दिया था कि तीनों आरोपियों के मकान शासकीय भूमि पर बने हैं। यह मकान खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर अतिक्रमण करके तैयार किए गए हैं। अदालत ने आदेश दिया था कि आरोपियों को 4 सितंबर तक कब्जा हटाना होगा। इसके बावजूद परिवारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। अब प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।

परिजनों ने रखा अपना पक्ष

फरहान के वकील जगदीश गुप्ता का कहना है कि प्रशासन का नोटिस उन्हें मिला था और उसका जवाब भी दिया गया है। उनका दावा है कि परिवार वर्ष 1984 में मिले पट्टे के आधार पर इस मकान में रह रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वे अपना पक्ष पुनः प्रशासन के सामने रखेंगे।

मामले की पृष्ठभूमि

फरहान, साद, साहिल, नबील, अली और अबरार पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप है। इस मामले में भोपाल जिला न्यायालय में आरोप तय हो चुके हैं और फिलहाल ट्रायल चल रहा है।

प्रशासन की सख्त तैयारी

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आरोपी परिवारों ने समयसीमा पूरी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। अब 13 सितंबर को बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले नोटिस देकर सभी को सूचित कर दिया गया है।