भोपाल मेट्रो में यात्रा से पहले जान लें नए नियम, गंदगी फैलाने या उपद्रव पर लगेगा 500 रुपये तक का जुर्माना

भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मेट्रो प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। अगर आप मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के अंदर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मेट्रो परिसर में गंदगी फैलाने या उपद्रव करने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

मेट्रो प्रबंधन का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के साथ-साथ अनुशासन बनाए रखना है। अक्सर देखा जाता है कि सार्वजनिक परिवहन में लोग पान-गुटखा खाकर थूकने या कचरा फेंकने जैसी हरकतें करते हैं। इसी को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

मेट्रो में इन चीजों पर है सख्त पाबंदी

भोपाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, मेट्रो परिसर में किसी भी तरह का नशा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या गुटखा का सेवन करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसके अलावा, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन या पटाखे ले जाने की भी अनुमति नहीं है।

सुरक्षा के लिहाज से नुकीली वस्तुएं, जैसे चाकू या कैंची, साथ ले जाने पर भी रोक है। पालतू जानवरों को भी मेट्रो में ले जाने की मनाही है, ताकि अन्य यात्रियों को असुविधा न हो। अगर कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

फोटोग्राफी और रील बनाने वालों के लिए निर्देश

आजकल सोशल मीडिया के दौर में मेट्रो स्टेशन रील बनाने का अड्डा बन गए हैं। हालांकि, भोपाल मेट्रो ने इस पर भी कुछ अंकुश लगाया है। मेट्रो के अंदर या स्टेशन पर ऐसी कोई भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो।

बिना अनुमति के कमर्शियल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित है। अगर कोई यात्री रील बनाने के चक्कर में मेट्रो के संचालन में बाधा डालता है या सुरक्षा घेरे को तोड़ता है, तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?

मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं। अगर कोई व्यक्ति थूकते हुए, गंदगी फैलाते हुए या उपद्रव करते हुए पाया जाता है, तो उस पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकती है। बार-बार नियम तोड़ने वाले यात्रियों को मेट्रो में सफर करने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर सख्ती

गौरतलब है कि देश के अन्य शहरों, जैसे दिल्ली मेट्रो में भी इसी तरह के सख्त नियम लागू हैं। वहां भी रील्स बनाने और फर्श पर बैठकर सफर करने को लेकर कई बार विवाद सामने आए हैं। भोपाल मेट्रो प्रशासन चाहता है कि शुरुआत से ही यहां एक अनुशासित माहौल बना रहे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मेट्रो प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। नियमों का पालन करके ही हम भोपाल मेट्रो को एक बेहतर परिवहन सेवा बना सकते हैं।