भोपाल में न्यू ईयर पार्टी के लिए 500 रुपए में मिलेगा 1 दिन का शराब लाइसेंस, 2 लाख तक होगी कॉमर्शियल फीस

Bhopal News : नए साल 2026 के जश्न की तैयारियों के बीच भोपाल में आबकारी विभाग ने शराब पार्टियों को लेकर अहम गाइडलाइन जारी की है। यदि आप न्यू ईयर पर अपने घर में पार्टी कर रहे हैं और वहां शराब परोसी जानी है, तो अब आप महज 500 रुपए चुकाकर एक दिन का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। यह कदम अवैध शराब सेवन को रोकने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ निजी घरों तक सीमित नहीं है। होटलों, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली पार्टियों के लिए भी अलग-अलग स्लैब में फीस निर्धारित की गई है। विभाग ने लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

घर से लेकर होटल तक, जानिए कितनी लगेगी फीस

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अलग-अलग स्थानों और भीड़ के हिसाब से फीस तय की गई है।

घरेलू पार्टी: यदि कोई व्यक्ति अपने निजी आवास पर एक दिन की पार्टी आयोजित करता है और वहां अंग्रेजी शराब का उपयोग होता है, तो उसे 500 रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी।

सार्वजनिक स्थल: विवाह स्थल या सामुदायिक भवन (लॉजिंग-बोर्डिंग को छोड़कर) जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी करने के लिए 5 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है।

होटल और रेस्टोरेंट: जिन स्थानों पर नियमित भोजन विक्रय होता है और लॉजिंग-बोर्डिंग की सुविधा है, वहां एक दिन के लाइसेंस के लिए 10 हजार रुपए चुकाने होंगे। यह फीस पिछले साल के बराबर ही रखी गई है।

बड़े कॉमर्शियल आयोजनों के लिए चुकाने होंगे 2 लाख तक

साल 2025-26 के लिए कॉमर्शियल कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे आयोजन जहां एंट्री फीस या टिकट के जरिए प्रवेश दिया जाता है, वहां एफएल-5 लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

यदि किसी कॉमर्शियल पार्टी में 500 लोगों के शामिल होने की संभावना है, तो आयोजकों को 25 हजार रुपए फीस देनी होगी। वहीं, अगर भीड़ 5 हजार से ज्यादा होने की उम्मीद है, तो यह फीस बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगी। शहर में इस बार 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालकों द्वारा एक दिन का लाइसेंस लिए जाने की उम्मीद है।

घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस

टेम्प्रेरी लाइसेंस लेने के लिए आबकारी विभाग ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। आवेदक को विभाग की वेबसाइट https://eaabkari.mp.gov.in/ पर जाना होगा। वहां ‘New License’ मेनू पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी भरकर फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा, ‘eaabkari Connect App’ के जरिए भी लाइसेंस तुरंत जनरेट किया जा सकता है।

शराब रखने और सेवन के नियम

आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन करते समय शराब की डिमांड का भी उल्लेख करना होता है। उसी आधार पर शराब रखने की अनुमति मिलती है। हालाकि, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अपने पास 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 5 बोतल वाइन, 2 बोतल देशी शराब और बीयर की एक पेटी (12 बोतल) रखकर परिवहन कर सकता है।

लाइसेंस की एक मुख्य शर्त यह है कि जिस स्थान के लिए लाइसेंस लिया गया है, शराब का सेवन उसी परिसर के भीतर करना अनिवार्य होगा। यह नियम निजी घरों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी समान रूप से लागू होगा।