मध्यप्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) भी दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश की मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके लिए श्रम आयुक्त द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
सैलरी बढ़ोतरी का विवरण:
मध्यप्रदेश में चारों श्रेणियों के कर्मचारियों का दैनिक वेतन 466 रुपए से 633 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यह वेतन वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI Index) के आधार पर की गई है। श्रम आयुक्त द्वारा साल में दो बार (अप्रैल और अक्टूबर) न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाता है, जिससे श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के अनुरूप राहत मिल सके।
1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नए वेतनमान के तहत अकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 368.27 रुपये से बढ़कर 466.35 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 406.58 रुपये से 505.00 रुपये, कुशल श्रमिकों का 472.85 रुपये से 571.00 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 535.35 रुपये से बढ़कर 633.00 रुपये कर दिया गया है। मासिक वेतन की बात करें तो सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र (26 दिन के आधार पर) में अकुशल श्रमिकों का वेतन 9,775 रुपये से बढ़कर 12,125 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 10,571 रुपये से 13,121 रुपये, कुशल श्रमिकों का 12,294 रुपये से 14,844 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 13,919 रुपये से बढ़कर 16,469 रुपये हो गया है।
वहीं, कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों को अब 255.33 रुपये के स्थान पर 330.93 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। सरकारी विभागों में (30 दिन के आधार पर) अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 9,575 रुपये से बढ़कर 12,125 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 10,571 रुपये से 13,121 रुपये और कुशल श्रमिकों का 12,294 रुपये से बढ़ाकर 14,844 रुपये कर दिया गया है।
ट्रेड यूनियनों, जिनमें पूषण भट्टाचार्य, अशोक पांडे, वासुदेव शर्मा और मनोज भार्गव जैसे नेता शामिल हैं, ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि पुराने इंडेक्स के बजाय नए इंडेक्स के आधार पर की जानी चाहिए। पिछले साल अप्रैल में वेतन बढ़ाया गया था, लेकिन मई में इसे कम कर दिया गया था, जिससे श्रमिक असंतुष्ट थे। यह नया वेतनमान 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में इसमें फिर से संशोधन किया जा सकता है।