मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। वही इसी बीच अब हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी अपराधिक मामलों में आज साधारण अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने की माँग वाली याचिका ख़ारिज कर दी है।
जिसके चलते अब उनकी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वही इसके अलावा अदालत ने याचिका कर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में है। जिसके चलते अदालत का विचार यह था कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें किसी के खिलाफ शुरू किए गए। जानकारी के मुताबिक बता दें लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति।