सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसे और अधिक लाभकारी बना दिया है। अब UPS में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वह लाभ मिलेगा, जो पहले केवल पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले थे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अपडेट की जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को पूरा करता है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में समानता लाने की दिशा में एक अहम कदम है।
एनपीएस के कर्मचारियों को भी मिलेगा सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ
नए नियमों के अनुसार, UPS में आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत रिटायरमेंट या सर्विस के दौरान मृत्यु की स्थिति में ग्रैच्युटी लाभ पाने के हकदार होंगे। कार्मिक मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने बुधवार को एक अहम आदेश जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिवंगत होता है, अक्षम हो जाता है या विकलांगता के कारण सेवा से मुक्त होता है, तो उसे ओपीएस के तहत लाभ चुनने का विकल्प मिलेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प और सुरक्षा
सेक्रेटरी वी. श्रीनिवास ने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में उठाया गया प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कर्मचारियों को स्पष्ट विकल्प देता है कि यदि उनके साथ सेवा के दौरान कोई अनहोनी हो जाती है, तो वे ओपीएस के दायरे में आ सकते हैं। इससे न सिर्फ उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि लंबे समय से चली आ रही उलझनों का समाधान भी होगा।
कर्मचारी संगठन ने बताया ऐतिहासिक फैसला
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक “ऐतिहासिक और आवश्यक” पहल बताया। उन्होंने कहा कि ग्रैच्युटी लाभ को UPS में शामिल करने से कर्मचारियों में भरोसा बढ़ेगा और इससे कई कर्मचारी इस नई स्कीम को अपनाने की ओर अग्रसर होंगे।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2024 में अधिसूचना जारी कर घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के साथ-साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इस निर्णय के साथ अब UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पाने के पात्र होंगे, ठीक वैसे ही जैसे OPS और NPS के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में निर्धारित है।