हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए सदोष अवरोध से जुड़ा आपराधिक मामला समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले को वापस लेने की अपील की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
इससे पहले निचली अदालत ने मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश भी निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया। दरअसल, उनके खिलाफ गोंडा में 2014 में धारा 188 और 341 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
दरअसल, पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया और लोक सेवक के लिए निर्धारित आदेशों की अवहेलना की। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।