मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को दी जा रही 5 साल की अधिकतम उम्र सीमा छूट को समाप्त कर दिया है। अब EWS वर्ग को भी सामान्य वर्ग की तरह ही 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में परीक्षा देनी होगी।
14 जुलाई को PSC ने जारी किया आदेश, हाईकोर्ट के अंतिम निर्देश के बाद लिया निर्णय
14 जुलाई 2025 को PSC द्वारा यह आदेश जारी किया गया, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद आया है। यह फैसला उन सभी कैंडिडेट्स को प्रभावित करेगा, जिन्हें 2021 के बाद से यह आयु छूट दी गई थी।
2021 से मिला था 5 साल का अतिरिक्त लाभ, अब रद्द
फरवरी 2022 में PSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 से ईडब्ल्यूएस वर्ग को अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST), और पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह 5 साल की अतिरिक्त आयु छूट देने की व्यवस्था की थी। यह लाभ हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर दिया गया था।
अब अपात्र माने जाएंगे 40 वर्ष से अधिक आयु वाले उम्मीदवार
अब 1 जनवरी 2025 को जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, उन्हें PSC की सभी भर्तियों में अयोग्य (Ineligible) घोषित किया जाएगा। यहां तक कि वे कैंडिडेट्स जो इस छूट के तहत पहले से चयनित हैं, उन्हें भी अब नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा।
किन परीक्षाओं पर पड़ेगा असर? जानिए पूरा शेड्यूल
ईडब्ल्यूएस वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा में दी गई छूट समाप्त होने से एमपीपीएससी की कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024, जिसमें 23 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और परीक्षा 24 अगस्त 2025 को होनी है, उसमें वे सभी कैंडिडेट्स अपात्र माने जाएंगे, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक होगी।
इसी प्रकार, मेडिकल ऑफिसर परीक्षा 2024, जिसमें 890 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और दिसंबर 2025 में इंटरव्यू प्रस्तावित हैं, उसमें भी वही नियम लागू होंगे — 40 वर्ष से अधिक आयु वाले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अब अयोग्य माने जाएंगे।
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 भी प्रभावित परीक्षाओं में शामिल है, जिसमें 14 विषयों की परीक्षा हो चुकी है और शेष 9 विषयों की परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित होनी है। इन सभी विषयों में भी 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कैंडिडेट्स अब योग्य नहीं माने जाएंगे, चाहे वे पहले से चयन सूची में क्यों न हों।
राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2024 और 2025, जिनकी चयन और इंटरव्यू प्रक्रियाएं फिलहाल चल रही हैं, उसमें भी वे अभ्यर्थी अब बाहर हो जाएंगे जो उम्र सीमा के नए नियम के अनुसार अपात्र हैं, यानी जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है।
अंत में, MPPSC की सभी लंबित परीक्षाएं जिनमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है या चयनित हुए हैं, उन सभी में अब यही नया नियम लागू रहेगा। अर्थात्, 1 जनवरी 2025 तक जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, वे सभी परीक्षाओं से बाहर माने जाएंगे। यह फैसला सैकड़ों उम्मीदवारों के करियर को सीधा प्रभावित कर सकता है।
EWS वर्ग में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में
इस फैसले से अब तक PSC की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित सैकड़ों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का करियर संकट में आ गया है। उनकी नियुक्ति अब संभव नहीं होगी क्योंकि वे तय आयु सीमा (40 वर्ष) से ऊपर हैं।
आगे क्या?
इस आदेश के बाद संभावना है कि प्रभावित अभ्यर्थी न्यायालय का रुख करें या शासन से विशेष छूट की मांग करें। हालांकि, फिलहाल PSC का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।