Income Tax Alert : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को लेकर एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे 15 मार्च 2025 से पहले अपनी एडवांस टैक्स की किस्त पूरी कर लें, ताकि दंडात्मक ब्याज से बचा जा सके। समय पर टैक्स भुगतान से न केवल आप कानून का पालन करेंगे, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में भी योगदान करेंगे।
कौन-कौन से लोग करें एडवांस टैक्स का भुगतान?
आयकर विभाग ने बताया कि एडवांस टैक्स उन सभी करदाताओं पर लागू होता है जिनकी कुल कर देयता 10,000 रुपये या इससे अधिक है। इसमें वेतनभोगी व्यक्ति, व्यवसाय, फ्रीलांसर, और वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय व्यवसाय या पेशे पर निर्भर करती है, शामिल हैं। इसके अलावा, जो लोग प्रकल्पित कराधान (धारा 44एडी) का विकल्प चुनते हैं, उन पर भी यह लागू होता है।
एडवांस टैक्स की चार किस्तें
वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स को चार किस्तों में भुगतान करना होता है, जिनकी अलग-अलग डेडलाइन्स हैं:
- पहली किस्त (15% कर देयता): 15 जून तक।
- दूसरी किस्त (45% कर देयता): 15 सितंबर तक।
- तीसरी किस्त (75% कर देयता): 15 दिसंबर तक।
- चौथी किस्त (100% कर देयता): 15 मार्च तक।
समय पर भुगतान से बचें जुर्माने से
यदि आपने अब तक किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया है, तो 15 मार्च तक इसे निपटा लें। अगर यह समय सीमा पार हो जाती है, तो आपको दंडात्मक ब्याज देना पड़ सकता है।