Birth Death Certificate Fee Rules: अब फ्री में नहीं मिलेगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट, तय की गई आवेदन पर फीस, जानिए नई प्रक्रिया और पूरी डिटेल

Birth Death Certificate Fee Rules: भोपाल नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब तक यह प्रमाण पत्र मुफ्त में मिलते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब आवेदन की तिथि के आधार पर शुल्क वसूल किया जाएगा।

फीस का ढांचा हुआ तय

नई प्रणाली के तहत, अगर कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर आवेदन करता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन जैसे-जैसे आवेदन में देरी होगी, शुल्क बढ़ता जाएगा।

आवेदन तिथि के अनुसार देय शुल्क इस प्रकार है:

• 21 दिन के भीतर आवेदन: कोई शुल्क नहीं
• 22 से 30 दिन के बीच: ₹20
• 31 दिन से 1 साल के भीतर: ₹50
• 1 साल से अधिक पुराना मामला: ₹100
• बहुत पुराने मामलों के लिए: ₹1000 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र जरूरी

पुराने मामलों में शपथ पत्र अनिवार्य

यदि किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक वर्ष से अधिक समय बाद दी जा रही है, तो न सिर्फ ₹100 शुल्क देना होगा, बल्कि एक ₹1000 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र भी लगाना होगा। इससे प्रमाण पत्र की वैधता सुनिश्चित की जा सकेगी।

आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें?

इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन नगर निगम के कार्यालय में जाकर या निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज, देरी के अनुसार निर्धारित शुल्क और (यदि लागू हो) शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।